पूर्णिया/अरुण कु० सिंह : जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को 7 वर्ष कारावास एवं 5 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। यह सजा सत्रवाद संख्या 133/2020 में सुनाई गई है। मामला अनगढ़ थाना कांड संख्या 3/2020 पर आधारित था। सजा पाने वाला अभियुक्त है मोहम्मद इजहार उम्र 28 वर्ष पिता जहांगीर आलम ग्राम पीरगाछी थाना अनगढ जिला पूर्णिया।
जुर्माना राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। घटना में गंभीर रूप से घायल होने के कारण न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है की पीड़ित दिलबर आलम को उचित मुआवजा दिया जाए। यह सजा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय के न्यायालय में सुनाई गई है। दर्ज प्रार्थिमिकि के अनुसार घटना तिथि 17 फरवरी 2020 की है। पीड़ित दिलबर आलम सुबह 4 बजे जब शौच के लिए जा रहा था तो अभियुक्त पीछे से उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया।
चाकू के वार से वह गम्भीर रूप से जख्मी हो गया, उसे इलाज हेतु अस्पताल में दाखिल कराया गया। जानलेवा हमले का कारण मामूली आपसी विवाद था। इस मामले में कुल 6 गवाहियां न्यायालय में संपन्न कराई गई हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मामले को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे अपर लोक अभियोजक राहुल राजा।