अरुण कुमार सिंह (विधि संवाददाता), पूर्णिया (ANG INDIA NEWS) : महामारी रूपी कोविड-19 वायरस के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश और चिकित्सा सलाहकारों के मतानुसार कोर्ट में या वर्चुअल कोर्ट में अगले आदेश तक बहस करने के लिए अधिवक्ताओं को अब कोर्ट एवं गाउन पहनकर जाने की आवश्यकता नहीं है। अब अधिवक्ताओं को सफेद शर्ट / सफेद सलवार एवं कमीज या सफेद साड़ी के साथ गले में सफेद बैंड लगाकर ही बहस हेतु उपस्थित होना है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोविड-19 नामक वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। अधिवक्ता गण जितना कम कपड़ा पहन कर जाएंगे उतना ही कम संक्रमण की संभावना भी रहेगी। यह फैसला जिला व्यवहार न्यायालय एवं संबंधित सभी न्यायालय साथ ही ट्रिब्यूनल, आयोग, कमीशन, बोर्ड, फोरम इत्यादि के सामने अधिवक्ता बहस हेतु जाते हैं सभी जगह लागू होगा। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी निचली अदालतों के लिए आदेश जारी किया है जिसका अधिवक्ताओं ने समर्थन के साथ साथ प्रशंसा भी की है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा जितने कम कपड़े पहन कर हम बाहर निकलेंगे उतनी ही संक्रमण फैलने की संभावना भी कम होगी। अधिवक्ता सुदीप कुमार राय ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उत्तम फैसला है, सुदीप कुमार राय तो चाहते हैं कि कालाकोट और गाउन पहनने से अधिवक्ताओं को सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। अधिवक्ता लक्ष्मण प्रसाद ने भी इस आदेश का स्वागत किया। अधिवक्ता मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा यह आदेश हमारे हक में है। अधिवक्ता विद्यापति मिश्र ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कोविड-19 वायरस के प्रसार से बचाव हेतु यह उत्तम कदम है। इस संबंध में संघ के अन्य अधिवक्ताओं ने भी अपनी अपनी राय व्यक्त करते हुए इस फैसले को उचित एवं अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य के हित में बतलाया।