पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कुमार सिंह: साले की हत्या का दोषी पाए जाने के बाद बहनोई को आजीवन कारावास एवं विभिन्न धाराओं में मिलाकर 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा दी गई है। सजा पाने वाला अभियुक्त है रंजन शर्मा। यह सजा पूर्णिया के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार ने सत्र वाद संख्या 1004/2013 में सुनाई है। मामला बनमनखी थाना कांड संख्या 65/2013 पर आधारित था। घटना 5 मई 2013 की थी। 10 वर्षीय मृतक संतोष कुमार के पिता परमेश्वर मंडल ग्राम काझी, थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया, ने थाने में मुकदमा दर्ज कराई थी। घटना के दिन मृतक की मां एवं बहन रात्रि में गांव में ही भगैत (भक्तिमय लोक-संगीत) सुनने गए हुए थे रात्रि1:30 बजे वापस आने पर उन्होंने अपने पुत्र संतोष कुमार को घर में नहीं पाया।
खोजबीन करने पर उसका कुछ भी अता पता नहीं चला। सुबह में पता चला की मृतक का शव बांसवाड़ी में पड़ा हुआ है। अनुसंधान के क्रम में पता चला की संपत्ति के लालच में अपने एक मात्र साले की उसके अपने ही बहनोई ने हत्या कर दी। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद न्यायालय द्वारा उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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