पूर्णिया : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिषद पूर्णिया अधीनस्थ डाकबंगला धमदाहा गुदरी हटिया की बंदोबस्ती 2023-24 के लिए अस्थाई बंदोबस्ती आम डाक के द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया के जिला परिषदीय कार्यालय कक्ष में दिनांक 23 मार्च 2023 को 1.30 बजे अपराह्न में की जाएगी। डाकबंगला धमदाहा गुदरी हटिया की बंदोबस्ती लिए वर्ष 2023-24 हेतु सुरक्षित जमा की राशि मो०-5,37,600 (पांच लाख सैतीस हजार छ: सौ ) रूपये मात्र निर्धारित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति उप विकास आयुक्त- सह – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया के पदनाम से सुरक्षित जमा राशि का 10% यानी मो०:- 53,760(तीरेपन हजार सात सौ साठ) रुपए का बैंक ड्राफ्ट जमा कर निर्धारित तिथि स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर आम डाक में भाग ले सकते हैं। डाक समाप्ति के पश्चात् उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष की प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी तथा उच्चतम डाक वक्ता को उसी समय डाक की पूरी राशि जमा करना होगा। सरकारी प्रावधान के अनुसार उच्चतम डाक की बंदोबस्त राशि पर 6% की राशि का मुद्रांक पेपर एवं 2% निबंधन शुल्क दे होगा। मुद्रांक पेपर तुरंत जिला परिषद पूर्णिया में जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम डाक वक्ता को डाक की पूरी राशि डाक समाप्ति के उपरांत तुरंत दे होगा। डाक की संपूर्ण राशि जमा नहीं करने पर प्रतिभूति की राशि जप्त कर पुनः डाक कर दिया जाएगा। किसी भी डाक को बिना कारण बताए स्वीकृत करने अथवा रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया को सुरक्षित रहेगा। उक्त निर्धारित तिथि को किसी कारण बस डाक के द्वारा बंदोबस्ती नहीं होने पर पूना दिनांक 24 मार्च 2023 एवं 25 मार्च 2023 को 1:30 बजे अपराहन को तथा इसके बाद प्रत्येक कार्यालय कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर आम डाक के द्वारा धमदाहा गुदरी हटिया की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2023 -24 के लिए किया जाएगा।
बंदोबस्ती के लिए आवश्यक शर्तें:-
प्रत्येक डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व अपने गृह जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। जिस डाक वक्ता के पास पूर्व का बकाया होगा उन्हें डाक में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। किसी भी कारणवश डाक वक्ता को हुए घाटे के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। गृह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र धारी व्यक्ति ही बंदोबस्त धारी के सहयोगी के रुप में अभिकर्ता होंगे। धमदाहा गुदरी हटिया के अंदर किसी प्रकार का अवैध कार्य निषेध होगा एवं इसके लिए बंदोबस्त धारी जिम्मेवार होंगे। धमदाहा गुदरी हटिया में किसी प्रकार का निर्माण एवं विकास कार्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया के अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर बंदोबस्ती को रद्द कर पुनः आम डाक द्वारा बंदोबस्ती करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया को सुरक्षित रहेगा। बंदोबस्ती से संबंधित अन्य किसी प्रकार की जानकारी जिला परिषद पूर्णिया कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है।