पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, मोहम्मद लाडला व मोहम्मद लाल। यह सजा सत्र वाद सं० 48/2022 के तहत पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक रंजन के न्यायालय में सुनाई गई है। मामला के० हाट सहायक थाना कांड संख्या 847/ 2021 पर आधारित था। थाने में मुकदमा मृतक की मां बाड़ी हाट पूर्णिया निवासी बबली सिंहा ने दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार 13 सितंबर 21 को शाम में सूचिका के घर में जन्मोत्सव-पार्टी चल रहा था। बहुत सारे लोग इस मौके पर पहुंचे हुए थे। इसी बीच अभियुक्त मोहम्मद लाडला उनके घर के तीसरी मंजिला पर चढ़ गया, जहां महिलाएं भी बैठी हुई थी। सूचिका का बड़ा बेटा (मृतक) डांट डपट कर भगा दिया। इसी बात पर नाराज होकर दोनों अभियुक्त अन्य कुछ लोगों के साथ उसके घर में ढेला पत्थर फेंकने लगे।
इसी बात पर परिवार के लोगों के साथ सनी सिंहा (मृतक) उन लोगों को समझने के लिए गया, देखते ही अभियुक्त मोहम्मद लाल ने ललकारते हुए कहा कि भैया देखे क्या हो, बदला लेने का यही मौका है। इतने में अभियुक्त लाडला तेजी से आगे बढ़ा और अपने पॉकेट से चाकू निकाल कर जान मारने की नीयत से सीधे सीने में चाकू भोंक दिया और गाली गलौज देने लगा। जख्मी होने के बाद मृतक वहीं तड़प कर गिर गया। सदर अस्पताल ले जाने पर वहां से उसे रेफर कर दिया, शहर के एक निजी हॉस्पिटल में उसे मृतक घोषित कर दिया गया। इस मामले में न्यायालय में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाहियां दर्ज कराई गई। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक अताउर रहमान।