पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कुमार सिंह: केन्द्रीय कारा पूर्णियों में 23 मई 2023 को जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियाँ की और से “पैरोल” के बारे दोषसिद्ध बंदियो के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियाँ के पैनल अधिवक्ता अनिल कुमार मिश्रा ने पैरोल के संबंध में बंदियों को जानकारी दी। पैरोल ये तहत कौन सी कानूनी प्रक्रिया है जिसके जिसके आधार पर बंदी 14 दिन के लिए जेल से बाहर जा सकते हैं,इस संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया।
पैनल अधिवक्ता ने बंदियों को बताया कि विशेष परिस्थिति में जेल में बंद दोषसिद्ध बंदियो के बेटा-बेटी की शादी व माता-पिता के संस्कार तथा श्राद्धकर्म में शामिल होने के लिए संबंधित न्यायालय के आदेश पर निर्धारित समय सीमा के लिए जेल से बाहर जा सकते है और समय अवधि पूर्ण होते ही वापस आना होगा। इस अवसर पर जेल के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।