सहरसा, अजय कुमार: नए आपराधिक कानून को लेकर बलवाहाट थाना परिसर में थानाध्यक्ष कुलवंत कुमार की अध्यक्षता में पुलिस,ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई. थाना अध्यक्ष ने आपराधिक कानून को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा कर बताया की तीन नये आपराधिक कानून के तहत एफ आई आर दर्ज से लेकर फैसला सुनाने तक का समय सीमा तय किया गया. इससे न्याय मिलने में सुविधा होगी. इस नये कानून से मुकदमे का निपटारा जल्द होगा. 01 जुलाई से घटित सभी अपराध नये कानून के तहत दर्ज किये जाएंगे. तीन नए आपराधिक कानून के तहत एफआईआर दर्ज से लेकर न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने तक समय सीमा तय किया है. नए कानून के लागू होने से आमलोगों को न्याय मिलने में सुविधा मिलेगी. थाना अध्यक्ष ने कहा की भारतीय संसद से पारित तीन नए आपराधिक कानून 01 जुलाई 2024 को लागू हो गया है. इस कानून में मानव अधिकारों के मूल्यों को केंद्र में रखा गया है.नए कानूनों में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है.न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है.
बताया कि अब डिजिटल ई नोटिस , एफआईआर, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी एवं बयान अन्य को संग्रहित किया जाएगा.तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के माध्यम होगा. तीन नए आपराधिक कानून की जानकारी बारी-बारी से उपस्थित लोगों को दी गई।बताया गया कि नए कानून में पार्लियामेंट के आदेशानुसार कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है.राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया है. इसके अलावा सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं. इसके अलावा मॉव लिंचिंग के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है. आम आवाम से भी कानून के बारे में सलाह ली गई. बैठक में मुख्य रूप से सरपंच संतोष कुमार सिंह,̤मुखिया रामविलास तांती,मुखिया प्रतिनिधि शैलेंद्र कुमार सिंह,̤ पैक्स अध्यक्ष टुनटुन झा, सुनील यादव, धर्मवीर सिंह, रफी आलम, मुकेश यादव, दिवाकर कुमार सिंह, नजरे इमाम, राज किशोर सिंह, सरपंच कुमार प्रशांत,सनी सिंह, जगधर यादव आदि उपस्थित थे.