पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: PURNIA NEWS नाबालिग के साथ दुष्कर्म में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 25 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई। यह सजा षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आकांक्षा कश्यप ने कसबा थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त मुनचुन महतो को सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया गया है, कि पीड़िता को चार लाख रुपये मुआवजा राशि दिलाई जाए। यह सजा स्पेशल (पोक्सो) वाद सं० 64/2000 में सुनाई गई है। मामला कसबा थाना कांड संख्या 130/2020 पर आधारित था। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना तिथि 26 जून 2020 की रात्रि गर्मी के कारण घर का दरवाजा खोलकर 16 वर्षीय पीड़िता सो रही थी। रात्रि करीब 1:00 बजे अचानक अभियुक्त घर में घुसकर मुंह दबाकर जोर जबरदस्ती निर्वस्त्र करते हुक्त पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और जाते-जाते धमकी दिया कि तुम्हारा वीडियो बना लिए हैं, किसी को अगर बताओगी तो वीडियो वायरल कर देंगे।
इस बात का लाभ उठाते हुए वह पीड़िता के साथ 5 जुलाई 2020 तक पांच बार दुष्कर्म किया। इस घटना को जब पीड़िता ने अपनी मां को बताई तो पंचायती हुई किंतु दबंग होने के कारण वह किसी की बात नहीं माना। स्कूल से 25 अगस्त 2020 को मैट्रिक का फॉर्म भरकर लौट रही थी, तो कॉलेज रोड में उक्त अभियुक्त ने फिर पीड़िता की कलाई पकड़ कर कहने लगा, अंत में हिम्मत करके उस अभियुक्त के शोषण व अत्याचार के विरुद्ध न्याय के लिए प्राथमि की दर्ज कराई। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहियां दर्ज कराई गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह गवाहों की गवाहियां एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति।
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