पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: PURNIA NEWS नाबालिक लड़की को बहला फुला कर अपहरण किए जाने व उसके साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं विभिन्न धाराओं में मिलाकर 70 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनई गई है। सजा पाने वाला अभियुक्त है, 23 वर्षीय सुमित कुमार सा० नंदगोला, टीकापट्टी पुर्णिया। अर्थ दण्ड की राशि प्राप्त होने पर पीड़िता को देय होगा। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को नियमानुसार 4 लाख रुपए पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में मुआवजा दिलाए जाने का निर्देश भी दिया है। यह सजा सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजन कुमार रैना के न्यायालय में स्पेशल (पॉक्सो) वाद सं०132/2022 के तहत सुनाई है। मामला टिकापट्टी थाना कांड सं० 50/2021 पर आधारित था।
घटना तिथि 16 जुलाई 2021 की रात्रि 10 बजे से पीड़िता (नाबालिक) घर से लापता थी। खोज-बीन के क्रम में उपरोक्त अभियुक्त के नाम का खुलासा हुआ। पीड़िता के परिजन जब अभियुक्त के घर पर पूछ-ताछ हेतु गए तो अभियुक्त के घर वालों ने इन लोगों के साथ गाली-गलौज और मारपीट करते हुए भगा दिया। पीड़िता की बरामदगी के बाद पता चला कि अभियुक्त ने उसको तीन दिन तक अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया। बाद में टिकापट्टी चौक पर लाकर पीड़िता को छोड़ दिया। इस वाद के विशेष (पॉक्सो) लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति ने बताया कि मामले में कुल सात गवाहियां दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाहियां एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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