पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: PURNIA NEWS गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाला अभियुक्त है, सफीकुल मियां उम्र लगभग 26 वर्ष सा० दक्षिण पाठका पाड़ा था० व जि० अलीपुर द्वार, प० बंगाल। यह सजा द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने स्पेशल (एन०डी०पी०एस०) केस नंबर 52/2021 में सुनाई है। मामला डगरूआ थाना कांड संख्या 170/2021 पर आधारित था। प्रार्थिमिकी के अनुसार संध्या 5:00 बजे डगरूआ के पास पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वैन रजि० सं० डब्लू० बी०65- 6953 को पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो गाड़ी रोक कर ड्राइवर भागने लगा।
पुलिस बल के सहयोग से खदेड़ कर उसे पकड़ा गया। गाड़ी की तलाशी के के क्रम में वाहन के डाला के नीचे बने गुप्त तहखाने से 7 पैकेट गंजा बरामद किया गया जिसका वजन 85 किलो 600 ग्राम था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमें को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, विशेष (एन०डी०पी०एस०) लोक अभियोजक शंभू आनंद।
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