पूर्णिया, वि० सं० अरुण कु० सिंह: Purnia News 14 दिसंबर 2024 को इस वर्ष के राष्ट्रव्यापी चौथे एवं अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णिया द्वारा भी 10:30 बजे पूर्वाहन से राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के साथ-साथ अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस मौके पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्रीमती पल्लवी आनंद भी उपस्थित थीं। जानकारी देते हुए कन्हैया जी चौधरी ने कहा कि अधिकाधिक वादों के निष्पादन हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए 16 पीठ का गठन किया गया है।
वहीं अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए एक-एक पीठ का गठन किया गया है। पक्षकारों की सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लंबित है, उनके वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा। आमजनों की सुविधा के लिए पाँच हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। जहाँ पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पक्षकारों/पीड़ितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी हुआ है, यदि वे अपना वाद आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निपटारा कराना बाहते हैं, तो वे दिनांक 14 दिसम्बर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन भी संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का निष्पादन बिना कोई खर्च/मुफ्त तत्काल करायें। उन्होंने आगे कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु व्यवहार न्यायालय के लगभग 5 हजार सुलहनीय व शमनीय प्रकृति के लंबित मामले को चिन्हित किया गया है। चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीड़ितों को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। वहीं पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 30,000 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है।
ज्यादा से ज्यादा मुकदमों के निष्पादन हेतु 30 नवंबर 2024 से प्री-सिटिंग/प्री-काउन्सेलिंग हो रही है। जिन पक्षकारों को आगामी लोक अदालत से पूर्व आपसी सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का निपटारा कराना हो वे संबंधित न्यायालय में जाकर अपने मामले का निपटारा करा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में संधि योग्य लघु आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। सभी वादकारीगण उक्त तिथि व समय पर अपने क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय प्रांगन में उपस्थित होकर अपने मुकदमों का निष्तारण समझौता के आधार पर कराने का सुअवसर प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियों के कार्यायल से सम्पर्क कर सकते हैं। कार्यालय का फोन नं० 06454-242342 है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मुकदमों के निष्पादन हेतु लोगों को प्रेरित और जागृत करने हेतु विधिक जागरूकता रथ को भी रवाना किया गया।