पूर्णिया: PURNIA NEWS हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए पिता पुत्र सहित पांच को आजीवन कारावास व आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले सभी अभियुक्त हैं, ग्राम कारी मंगल टोला, थाना जानकी नगर, जिला पूर्णिया के रहने वाले हैं- प्रमोद यादव एवम उसके पुत्र कमलेश्वरी यादव अन्य अभियुक्त हैं- हीरालाल यादव, कैलाश यादव और विनोद यादव। प्रत्येक को भा०द०वी० की विभिन्न धाराओं में मिलाकर आजीवन कारावास के अलावा 25 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा भी सुनाई गई है। यह सजा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद की अदालत में सत्रवाद विचारन संख्या 231/2018 के तहत सुनाई गई है। मामला जानकी नगर थाना कांड संख्या 33/2017 पर आधारित था। घटना तिथि 23 फरवरी 2017 को राजीव यादव ग्राम कारी मंगल टोला, थाना जानकी नगर, जिला पूर्णिया को अभियुक्तों के साथ मक्का पटवन हेतु नाला बनाने के क्रम में विवाद हो गया है।
तत्पश्चात 11:00 बजे दिन में जब राजीव यादव अपने परिवार के लोगों के साथ अपने घर में था उसी समय अभियुक्त गण मिलकर हरबे हथियार से लैस होकर आंगन में घुसकर सभी के साथ मारपीट और छीन झपट करने लगे। इसी क्रम में उसके पिता हरिश्चंद्र यादव को आंगन में पटक कर रस्सी से बांधकर विनोद यादव ने पेट में भला मार दिया जिससे खून बहने लगा और उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तों ने जेवरात, रुपए और सामान भी लूट लिए। मामले में कुल 9 गवाहियां न्यायालय में दर्ज कराई गई है। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक राहुल राजा।
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