पूर्णियाँ: PURNIA NEWS पूर्णियाँ जिले के करदाताओं, अधिवक्ताओं, चाटर्ड एकाउंटेंट्स एवं लेखापालों के लिए एक अहम बैठक राज्य-कर संयुक्त आयुक्त श्री देवानंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। यह बैठक पूर्णियाँ अंचल-1 के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें राज्य-कर उपायुक्त श्री शिव नारायण पासवान, राज्य-कर सहायक आयुक्त श्री टुटु कुमारी और अन्य विभागीय पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक में प्रमुख रूप से जी.एस.टी. एमनेस्टी (माफी) स्कीम और पुराने अधिनियम के तहत बकाया कर राशि के समाधान पर चर्चा की गई।
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राज्य-कर संयुक्त आयुक्त श्री देवानंद शर्मा ने करदाताओं को जानकारी दी कि जी.एस.टी. एमनेस्टी स्कीम के तहत 2017-2020 के वर्षों के लिए बकाया कर का भुगतान करने पर ब्याज और शास्ति में पूरी छूट दी जाएगी। इस योजना के तहत करदाताओं को 31 मार्च 2025 तक बकाया राशि का भुगतान करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा, पुराने अधिनियम के तहत बकाया कर के समाधान हेतु एक मुश्त समाधान योजना भी लागू की गई है, जिसके तहत कर की राशि का 35% और ब्याज तथा शास्ति की राशि का 10% भुगतान करने पर मामलों का समाधान किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
बैठक में वाणिज्य कर विभाग के अन्य अधिकारी जैसे राज्य-कर उपायुक्त श्री शिव नारायण पासवान और राज्य-कर सहायक आयुक्त श्री टुटु कुमारी ने भी करदाताओं को इस योजनाओं के लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार की योजनाएं करदाताओं को वित्तीय राहत प्रदान करने और पुराने बकायों का निपटारा करने के लिए लायी गई हैं।
बैठक में जिला के प्रमुख अधिवक्ता श्री पन्ना लाल दास, श्री रवि शंकर चौधरी, श्री राजीव सिंह, श्री गब्बर ठाकुर, श्री ठाकुर राम विनोद शर्मा, मो. सहबाज, चाटर्ड एकाउंटेंट श्री सौरभ जयसवाल, लेखापाल श्री विकास केडिया, श्री गोरांगो नंदी और अन्य प्रमुख करदाता भी उपस्थित थे। इन सभी ने बैठक के आयोजन और योजनाओं की जानकारी को सराहा और भविष्य में इसका लाभ उठाने की योजना बनाई। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने बैठक में सभी उपस्थित व्यक्तियों को धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी इस तरह की बैठकें आयोजित करने का वादा किया, ताकि करदाताओं को हर संभव मदद मिल सके और वे कर भुगतान में पारदर्शिता के साथ सहयोग कर सकें।