पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: PURNIA NEWS विशेष (पोक्सो) वाद सं०12/20 के अभियुक्त राजू ऋषि, ग्राम जियनगंज मध्य टोला, वार्ड नंबर 12, थाना सरसी, जिला पूर्णिया को नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सजा षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष (पोक्सो) न्यायाधीश आकांक्षा कश्यप की अदालत में सुनाई गई है। साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को निर्देश दिया है कि पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा की राशि दी जाए। घटना तिथि 17 फरवरी 2020 को सुबह 9:00 बजे 6 वर्षीय पीड़िता का पिता मजदूरी करने चला गया था। पत्नी मायके गई हुई थी।
पीड़िता अपनी दो छोटी बहन के साथ घर में थी। तीनों बहन को खाना खिलाकर उसकी दादी घास काटने चली गई थी। शाम में जब पीड़िता का पिता घर आया तो बड़ी बेटी रो रही थी। पूछने पर बताई कि अभियुक्त रुपया-पैसा का लालच देकर बहला-फुसलाकर बगीचे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी के पजामा में खून भी लगा हुआ था। तब बेटी के साथ थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले के विशेष (पोक्सो) लोक अभियोजक जीवन कुमार ज्योति ने बतलाया कि मामले में कुल आठ गवाहियां न्यायालय में दर्ज की गई। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई है।