पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: PURNIA NEWS 14 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु व्यवहार न्यायालय के लगभग 5000 सुलहनीय व शमनीय प्रकृति के लंबित मामले को चिन्हित किया गया है। चिन्हित मामलों के सभी पक्षकारों एवं पीडिती को संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। वहीं पूर्व-वाद के मामलों में राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, बी०एस०एन०एल० एवं अन्य से संबंधित लगभग 26.700 बकायेदारों / ऋणियों को नोटिस भेजा गया है। दिनांक 28 अगस्त 2024 से ही प्री-सिटिंग / प्री-काउन्सेलिंग हो रही है। जिन वादकारियों एवं विपक्षियों को लोक अदालत से पूर्व आपसी सुलहनामा के आधार पर मामलों का निपटारा कराना हो वे अब भी संबंधित न्यायालय में जाकर मामले का निपटारा करा सकते हैं।
वाद निष्पादन हेतु इस बार के राष्ट्रिय लोक अदालत हेतु व्यवहार न्यायालय पूर्णिया के लिए 16 पीठ का गठन किया गया है। वहीं मंडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी के लिए एक-एक पीठ का गठन कया गया है। पक्षकारों के सुविधा के लिए जिनका वाद जिस न्यायालय में लबित है, उनका वाद का निस्तारण उसी न्यायालय में समझौता के आधार पर किया जाएगा। आमजनों की सुविधा के लिए पांच हेल्प डेस्क बनाये गये हैं, जहाँ पारा विधिक स्वयं सेवकों को प्रतिनियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पूर्णियों द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2024 को इस वर्ष का तीसरा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय पूर्णियों के साथ-साथ अनुमडलीय व्यवहार न्यायालय बनमनखी, धमदाहा एवं बायसी में भी आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक मामले, एन०आई० एक्ट के मामले, बैंक ऋण वसूली संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना बीमा दावा वाद के मामले, श्रम विवाद, बिजली एवं पानी बिल, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर) भू-अधिग्रहण के मामले, वेतन एवं पेंशन संबंधित मामले, उपभोक्ता से संबंधित मामले, राजस्व से संबंधित मामले एवं अन्य दीवानी वादों का सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इस संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार पल्लवी आनंद ने बुधवार को दोपहर बाद एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए आम जनों से अपील भी किया है कि जिन पक्षकारों / पीडितों को नोटिस प्राप्त नहीं भी हुआ है, यदि वे अपना वाद आपसी सुलह समझौते के आधार पर निपटारा कराना चाहते हैं, तो वे दिनांक 14 सितंबर 2024 को संबंधित न्यायालय में पहुँचकर अपने वाद का निपटारा करा सकते हैं। वाद का निष्पादन बिना कोई खर्च/मुफ्त तत्काल निष्पादित करावें। अधिक जानकारी के लिए व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियों के कार्यायल के फोन नं०- 06454-242342 पर सम्पर्क कर सकते हैं।