PURNIA NEWS वि० सं० : हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाला अभियुक्त है, राहुल कुमार साह साकिन गंगली, वर्तमान निवासी मिश्री नगर संथाली टोला, थाना जलालगढ़, जिला पूर्णिया। यह सजा जलालगढ़ थाना कांड संख्या 236/23 पर आधारित सत्रवाद विचरण संख्या 386/24 के तहत द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय की अदालत में सुनाई गई है।
प्राथमिकी मृतक आर्यन कुमार उम्र 20 वर्ष के पिता मनोज कुमार सिंह ने दर्ज कराई थी। सूचक एवं अभियुक्त जलालगढ़ थाना क्षेत्र के ही हैं। घटना तिथि 17 दिसंबर 23 की बताई गई है। हत्या तेज धार से गला रेत कर दी गई। घटना का कारण आपसी झगड़ा बताया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस वाद को अभयोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अवयोजक हरे राम ठाकुर।