पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: PURNIA NEWS शनिवार 27 जुलाई 2024 को राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने तीन मामलों में व्यवहार न्यायालय पूर्णिया में आत्मसमर्पण किया। तीनों ही मामले पूर्णिया व्यवहार न्यायालय स्थित एस०डी०जे०एम० के कोर्ट में 10 हजार रुपए के निजी म्युचलके पर सांसद को जमानत दी गई। तीनों ही मामले आचार संहिता के उल्लंघन के हैं। पहला मामला कसबा थाना कांड संख्या 72/2024 दिनांक 17 मार्च 2024 का है, जिसमें आरोप है कि एम०एल० आर्य कॉलेज कसबा के पास सुजीत कुमार उर्फ पप्पू चौरसिया, थाना कसबा, जिला पूर्णिया के मकान के एक बड़े भूभाग में बिना अनुमति का बैनर लगाकर जनसभा किया जा रहा था।
जनसभा में लगभग 400 से 500 लोग उपस्थित थे। दूसरा मामला के० हाट० थाना कांड संख्या 256/2024 दिनांक 11 अप्रैल 2024 का है। जिसमें आरोप है की एक गाड़ी पर पप्पू यादव का बैनर और बड़ा सा साउंड सिस्टम लगा हुआ था, कागजात मांगने पर नहीं दिखाया गया जिस कारण आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। एक अन्य मामला वर्ष 2015 का था, धमदाहा थाना कांड संख्या 289/2015 दिनांक 14 अक्टूबर 2015, जिसमें आरोप है की, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए, बिना अनुमति के धमदाहा क्रीड़ा मैदान में हेलीकॉप्टर उतारा गया था।
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