पूर्णिया: PURNIA NEWS जिला पदाधिकारी कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की कार्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर अपर समाहर्ता एवं सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी तथा संबंधित पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी कार्यालय वेश्म में आयोजित की गई। जिलाधिकारी द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के कार्यों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत समीक्षा किया गया। समीक्षा के दौरान सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पूर्णिया द्वारा बताया गया कि भू-सर्वेक्षण एवं परिमाप निर्देशालय, पटना, बिहार के निर्देशानुसार जिले में विशेष सर्वे के तहत प्रत्येक प्रखंड के कुल राजस्व ग्राम 1294 में फेज 02 के अंतर्गत ( नगरक्षेत्र को छोड़कर) दिनांक 01 अगस्त 2024 से 24 अगस्त 2025 तक भूमि सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान जीवित रैयत एवं उनके वंशजों के नाम से भूमि का खाता खोलने का कार्य किया जाना है।
उक्त कार्य के लिए विशेष सर्वेक्षण सहायक -सह- बंदोबस्त पदाधिकारी कुल 15, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो कुल 26, विशेष सर्वेक्षण लिपिक कुल 18 तथा विशेष सर्वेक्षण अमीन कुल 244 को लगाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि निर्धारित अवधि तक सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त के कार्यों को पूरी पारदर्शिता के साथ निर्धारित अवधि में गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी द्वारा हिदायत दी गई की सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यों में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के दायित्व पर प्रकाश डालते हुए कहां गया कि संबंधित रैयत आपनी जमीन को सीमांकित करके मेड़ों को ठीक कर लें और चौहद्दीदारों की जानकारी प्राप्त करें।
ग्राम सभा में उपस्थित होकर वंशावली सत्यापन सहित सभी कार्यों में सर्वेक्षण कर्मियों की मदद करेंगे। भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों को अद्यतन कर प्रपत्र 02 में भरकर आयोजित शिविर में जमा करेंगे। किस्तवार एवं खानापूरी के समय यथासंभव सरजमीन पर मौजूद रहकर सर्वेक्षण में सहयोग करेंगे। सर्वेक्षण के हरेक स्तर पर तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र को जांच लें,असंतुष्ट होने पर आपत्ति दें। प्रत्येक सुनवाई के समय दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखें। अंतिम रूप से तैयार अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र की एक प्रति शिविर से प्राप्त कर लें। रैयत अपने स्वामित्व की भूमि का ब्यौरा प्रपत्र 02 में भरकर शिविर में जमा करेंगे। अपनी जमीन का ब्यौरा खाता, खेसरा, रकबा एवं चौहद्दी समेत भरकर और अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर के साथ जमा करना आवश्यक है। रैयत स्वघोषणा प्रपत्र 02 के साथ जमाबंदी पंजी विवरणी, मालगुजारी रसीद,एलपीसी तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न करेंगे। होल्डिंग या उसके भाग में हित अर्जन के प्रमाण क्रमशः- वसीका,दान,विनिमय खतियान, बंटवारा तथा आवश्यक कागजात के साथ संलग्न करेंगे। वंशावली को प्रपत्र 03(1) में 02 पृष्ठों में भरकर अनुलग्नक सहित शिविर कार्यालय या विभाग की वेबसाइट पर प्रेषित करना है। प्रपत्र 02 एवं प्रपत्र 03(1) शिविर कार्यालय में उपलब्ध है तथा विभागीय वेबसाइट :-https://dlrs.bihar.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
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