पूर्णिया: PURNIA NEWS बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, पूर्णिया ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधिकरण के आदेश के बाद गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने सड़क दुर्घटना में अपने बेटे को खोने वाली सजन देवी को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया है। 3 मई 2024 को पारित आदेश के अनुसार, न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता की उपस्थिति में सचिव प्रतीक कुमार ने आवेदिका को चेक सौंपा। सजन देवी के पुत्र रामबाबू महतो की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने मुआवजे के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन किया था।
न्यायाधिकरण के सचिव प्रतीक कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को त्वरित मुआवजा दिलाने के लिए बिहार सरकार ने राज्य में कुल सात प्रमंडल स्तरीय मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण स्थापित किए हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के लिए विभागीय वेबसाइट https://accidentclaim.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यह फैसला सड़क दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को राहत प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और राज्य सरकार की पहल का सकारात्मक परिणाम दर्शाता है।
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