पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: PURNIA NEWS गांजा तस्करी के मामले मेंदोषी पाए जाने के बाद दो अभियुक्तों को एन०डी०पी०एस० की दो अलग-अलग धाराओं में 10-10 वर्ष कारावास व दोनों ही धाराओं में 1-1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, इस तरह प्रत्येक अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास में रहना होगा और 2 लाख रुपए आर्थिक दंड चुकाना होगा। आर्थिक दंड नहीं चुकानेप्रत्येक को 6 माह अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। यह सजा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद के न्यायालय में स्पेशल (एन०डी०पी०एस०) केस सं० 72/22 में सुनाई गई है। मामला एक्साइज केस नंबर 418/22 पर आधारित था। सजा पाने वाले अभ्युक्त हैं, कार चालक सुरेश साहनी सा० मादना, था० खजौली, जि० मधुबनी एवं दुलाल सरकार सा० दुई नम्बर माकपाला था० शीतलखुसी, जि० कूच बिहार, प० बंगाल।
घटना 27.08.2022 की है। घटना तिथि को संजय कुमार अवर निरीक्षक मद्य निषेध समेकित जांच चौकी दालकोला, विजयकांत ठाकुर निरीक्षक के पर्यवेक्षण में अपने दलबल के साथ चौकी पर वाहन जांच के क्रम में बंगाल की ओर से आ रही एक सुजुकी कार रजिस्ट्रेशन नंबर डी०एल०2सी०ए० एच० 6217 को रुकने का इशारा किया तो वाहन रोक कर चालक एवं एक अन्य सवार व्यक्ति कार से उतरकर भागने लगे। जिन्हें दलबल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ा गया। तलाशी के दौरान कार के बीच वाले सीट में बने बॉक्स से चार पैकेट में कुल 41 किलो 600 ग्राम गांजा प्राप्त किया गया। इस मुकदमे में कुल 6 गवाहों की गवाहीकराई गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमें को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, शंभू आनंद विशेष (एन०डी०पी०एस०) लोक अभियोजक।
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