PURNIA NEWS पूर्णियाँ, अरुण कु० सिंह : गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास एवं 1-1 लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, सिट्टू कुमार और सन्नी कुमार। यह सजा विशेष (एन०डी०पी०एस०) वाद सं० 9/2018 के तहत सुनाई गई है। मामला एन०सी०बी० वाद सं०32/18 पर आधारित था। सजा प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने गांजा तस्करी के एक मामले में दोनों अभियुक्तों को सोमवार को सुनाई है।
घटना तिथि 9 जुलाई 2018 को एन०सी०बी० की विशेष टीम गुप्त सूचना के आधार पर बरसोनी टोल प्लाजा के पास किशनगंज से आ रही टाटा सूमो गाड़ी निबंधन संख्या बी०आर० 1 ए०पी० 9580 की तलाशी ली तो 34 पैकेट में बंधा हुआ गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 94 किलो 400 ग्राम था, जिसे जप्त किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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