पूर्णिया, वि० सं० अरुण कु० सिंह: PURNIA NEWS हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, सुधीर महतो और मायानंद महतो। यह सजा सत्र वाद विचरण सं० 162/2002 के तहत द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश राजीव रंजन सहाय ने सुनाई है। मामला के० नगर थाना कांड सं० 293/1988 पर आधारित था। घटना तिथि 22 नवंबर 1988 को 12:30 बजे दिन में रमेश प्रसाद महतो मरंगा, के नगर, जिला पुर्णिया अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी हर्वे-हथियार से लैस होकर 13 अभियुक्त आकर तीर-धनुष चलाते हुए बुरी तरह से मार-पीट करने लगे। वह वहां से भागा इसी दौरान उसके रखवाला मो० जब्बार को गड़ांसा-कुल्हाड़ी से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
कई अन्य लोगों को भी जख्मी कर दिया। घायल जब्बार को ट्रैक्टर पर लादकर पूर्णिया अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अन्य 2 व्यक्ति भी गंभीर रूप से जख्मी हो गये। इस वाद में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर जहां दोषी पाए गए उपरोक्त दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई गई वहीं 4 अभियुक्तों को रिहा कर दिया गया। 6 अभियुक्तों की मौत हो चुकी थीं, जबकि नाबालिक होने के कारण एक का विचारण किशोर न्याय परिषद में भेज दिया गया था। इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, अपर लोक अभियोजक राहुल राजा।
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