पूर्णिया: रूपौली विधानसभा उप-चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो गया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, मतदान 10 जुलाई 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। आज शाम 6 बजे से, सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार बंद हो गया है। प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद लाउडस्पीकरों का उपयोग प्रतिबंधित है। साथ ही, चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद, विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति पर आदर्श आचार संहिता के तहत प्रतिबंध लागू हो गया है। विशेष रूप से, जो राजनीतिक कार्यकर्ता इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उन्हें क्षेत्र छोड़ना होगा। यह कदम निर्वाध और न्यायसंगत मतदान का माहौल सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पूर्णियाँ पुलिस ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने मतदाताओं को आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की अनियमितता या धमकी की शिकायत के लिए तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष के नंबर 06454-241466, 06454-242521, और 06454-242502 जारी किए गए हैं।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि वोटरों को डराने, धमकाने, प्रलोभन देने, पैसे बांटने, वोट देने से रोकने, या किसी विशेष पक्ष में वोट डालने का दबाव बनाने जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह उप-चुनाव स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की जा रही है। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। मतदाताओं से अनुरोध किया गया है कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र साथ लाएं और कोविड-19 संबंधित सावधानियों का पालन करें। इस उप-चुनाव के परिणाम स्थानीय राजनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों ने जीत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। अब, जनता के फैसले का इंतजार है, जो 10 जुलाई को मतदान के बाद स्पष्ट होगा।