सहरसा, अजय कुमार: SAHARSA LATEST NEWS किशोर न्याय अधिनियम के तहत विधि विवादित किशोरों के लिए संचालित सुरक्षित स्थान का औचक निरीक्षण जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस संदर्भ में ज्ञातव्य हो की 16 वर्ष से 21 वर्ष तक के विधि विवादित किशोरों का आवासन सुरक्षित स्थान में किया जाता है। आज संयुक्त निरीक्षण क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी ने सुरक्षित स्थान अंतर्गत सभी आवासन कक्षों, वर्ग कक्ष, रसोई भंडार कक्ष,वाश रूम इत्यादि को देखा। परिसर के साफ-सफाई से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने किशोरों के आवासन कक्ष की सुविधाओं को अवलोकन किया तथा आवासित किशोरों से दी जा रही सुविधाओ के संबंध में आवश्यक जानकारी ली।
वर्ग कक्ष में जाकर शिक्षक द्वारा पढ़ाई जा रही व्यवस्था को देखा। किशोरों से पठन पाठन व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली ।उक्त अवसर पर आवासित किशोरों ने कविता का वाचन किया। माननीय न्यायाधीश तथा जिलाधिकारी ने किशोरों पूर्ण तत्परता से अध्ययन करने की सलाह दी तथा जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ने के गुर सिखाए। उन्होंने ने किचेन व स्टोर रूम में जाकर खाद्य सामग्री को देखा। किशोरों से खेल-कूद हेतु की गई व्यवस्था के संबंध मे अवगत हुए।निरीक्षण क्रम में शिक्षकों की कमी संबंधी मामला संज्ञान में लाया गया। तदनुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त वर्णित समस्या के अविलंब यथोचित समाधान हेतु निर्देशित किया गया है। निरीक्षण क्रम में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग सहित अन्य सम्बन्धित उपस्थित थे।
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