सुनील कुमार, सुपौल (ANG INDIA NEWS) : अनलॉक फर्स्ट के तहत सरकार के निर्देश के आलोक में डीएम महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में व्यावसायिक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। जिसमे डीएम ने अनलॉक फर्स्ट के तहत सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में विस्तार से चर्चा की। बैठक में बिहार सरकार द्वारा दिये गये निदेश के महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत कराया गया। इस दौरान डीएम ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी प्रकार की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है परंतु कंटेनमेंट जोन में पूर्व की भांति पाबंदी रहेगी तथा आवश्यक सेवाओं की ही छूट रहेगी। पहले चरण में 08 जून से धार्मिक स्थल, होटल रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खोले जायेंगे। यह विभाग द्वारा बाद में सूचित किया जायेगा। वहीं जुलाई महीने में स्कूलों को खोलने के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा। सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क, थिएटर एवं ऑडिटोरियम आदि अभी नहीं खुलेंगे। इस संबंध में तीसरे चरण में विचार किया जायेगा।
रात 09 बजे से सुबह के 05 बजे तक रहेगा कर्फ्यू
सार्वजनिक परिवहन के चालू होने और वाहन पर सीट की संख्या से अधिक लोग नहीं बैठेंगे तथा सभी यात्री मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे। इस दौरान माईकिंग के माध्यम से निरंतर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटन करने, मास्क, फेस कवर का उपयोग एवं समय-समय पर साबुन अथवा सैनेटाइजर से हाथ धोने संबंधी सूचनाओं को लगातार प्रचारित-प्रसारित किया जाएगा। बताया गया कि 65 साल के बुजुर्गों, 10 साल से कम के बच्चे एवं गंभीर बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति बहुत जरूरी कार्य नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। वहीं मालवाहक वाहनों के परिचालन पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं रहने की बात कही गयी। कहा पूर्व की भांति बडे़ सामूहिक आयोजनों पर रोक रहेगी तथा शादियों में अधिकतम 50 व्यक्ति एवं अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। इसके अलावे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। मास्क पहनने के संबंध में शहरों एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत, गांव में सघन प्रचार-प्रसार एवं जनजागरूकता फैलाने की बात कही गयी। बैठक में पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, सहायक समाहर्ता दीपक मिश्रा सहित जिले के व्यावसायिक संघो के प्रतिनिधि शामिल हुए।