पूर्णिया: आज से लागू हुए तीन नए दंड कानूनों पर कसबा थाना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने नए कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उनके महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नए कानूनों में महिलाओं, बच्चों और पशुओं से संबंधित अपराधों, भीड़ हिंसा(मॉबलीचिंग), और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा, “अब पीड़ित व्यक्ति घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही, कुछ विशेष मामलों में गिरफ्तारी के लिए उच्च अधिकारियों की अनुमति आवश्यक होगी।”
पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि नए कानूनों के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी मान्यता दी गई है। उन्होंने कहा, “कई धाराओं में बदलाव किया गया है। जैसे, अब हत्या के लिए धारा 101 लागू होगी।”कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने लोगों से कानून का पालन करने और नए प्रावधानों के बारे में जागरूक रहने की अपील की।