सहरसा, अजय कुमार: दाखिल-खारिज आवेदनों के समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दो अंचलाधिकारियों पर भूमि सुधार उप समाहर्ता सहरसा को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनयम-2011 के तहत शास्ति अधिरोपित करने का निर्देश दिया था। उक्त प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जुर्माना लगाया गया। उन्होंने एक सप्ताह के अन्दर सभी लंबित दाखिल-खारिज के आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश भी दिया है। जिलाधिकारी श्री शर्मा ने अंचलाधिकारी,नवहट्टा एवं पतरघट द्वारा दाखिल-खारिज आवेदनों का ससमय निष्पादन नहीं करने पर भूमि सुधार उप समाहर्ता सहरसा को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनयम-2011 के तहत शास्ति अधिरोपित करने का निर्देश दिया गया।
उक्त निर्देश के आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्ता ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत अंचलाधिकारी,नवहट्टा अनिल कुमार एवं अंचलाधिकारी पतरघट सुक्रांत राहुल पर पांच-पांच हजार रुपये का शास्ति अधिरोपित किया गया है। साथ ही एक सप्ताह के अन्दर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। दण्ड की राशि जमा नहीं करने पर उनका वेतन स्थगित रहेगा। उक्त जानकारी जिला सूचना जन-सम्पर्क पदाधिकारी योगेन्द्र कुमार लाल ने दी।
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