पूर्णिया : मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,जिला परिषद पूर्णिया के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिषदीय बस पड़ाव शौचालय पूर्णिया की बंदोबस्ती किया जाना है। पूर्णिया बस पड़ाव स्थित शौचालय की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अस्थाई आम डाक के द्वारा उप विकास सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया के जिला परिषदीय कार्यालय कक्ष में दिनांक 23 मार्च 2023 को 11.30 बजे पूर्वाहन में की जाएगी। बस पड़ाव पूर्णिया स्थित शौचालय की बंदोबस्ती हेतु वर्ष 2023-24 के लिए सुरक्षित जामा की राशि मो० ₹362825 मात्र निर्धारित किया गया है। इच्छुक व्यक्ति मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया के पद नाम से सुरक्षित जमा राशि का 10% यानी ₹36283 मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा कर निर्धारित तिथि एवं स्थान तथा समय पर उपस्थित होकर आम डाक में भाग ले सकते हैं। डाक समाप्ति के पश्चात उच्चतम डाक वक्ता को छोड़कर शेष की प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी तथा उच्चतम डाक वक्ता को उसी समय डाक की पूरी राशि ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। सरकारी प्रावधान के अनुसार उच्चतम डाक की बंदोबस्त राशि पर 6% की राशि का मुद्रांक पेपर एवं 2% निबंधन शुल्क दे होगा। मुद्रांक पेपर तुरंत जिला परिषद पूर्णिया में जमा करना आवश्यक होगा। उच्चतम डाक वक्ता को डाक की संपूर्ण राशि डाक समाप्ति के उपरांत तुरंत दे होगा। डाक की पूरी राशि जमा नहीं करने पर प्रतिभूति की राशि जप्त कर पुनः डाक कर दिया जाएगा। किसी भी डाक को बिना कारण बताए स्वीकृति करने अथवा रद्द करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया को सुरक्षित रहेगा। उक्त निर्धारित तिथि को किसी कारणवश डाक के द्वारा बंदोबस्ती नहीं होने पर पुनः दिनांक 24 मार्च 2023 एवं 25 मार्च 2023 को 11:30 बजे पूर्वाहन को इसके बाद प्रत्येक कार्यालय कार्य दिवस को पूर्व निर्धारित स्थान एवं समय पर आम डाक के द्वारा बस पड़ाव पूर्णिया स्थित शौचालय की बंदोबस्ती वित्तीय वर्ष 2023- 24 के लिए किया जाएगा।
बंदोबस्ती के लिए आवश्यक शर्तें:—–
प्रत्येक डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व अपने गृह जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत चरित्र प्रमाण पत्र एवं जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। किसी भी कारणवश डाक वक्ता को हुए घाटे के लिए कोई छूट नहीं दी जाएगी। गृह जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, पत्र धारी व्यक्ति ही बंदोबस्त धारी के सहयोगी के रुप में अभिकर्ता होंगे।बस पड़ाव पूर्णिया स्थित शौचालय की टंकी स्नान घर आदि की सफाई के साथ-साथ अगल-बगल की सफाई की जिम्मेवारी बंदोबस्त धारी की होगें। बस पड़ाव पूर्णिया स्थित शौचालय में रोशनी की व्यवस्था बंदोबस्त धारी को करना होगा। बस पड़ाव स्थित शौचालय के पानी की निकासी की व्यवस्था बंदोबस्त धारी को करना होगा। बस पड़ाव स्थित शौचालय में किसी प्रकार का निर्माण विकास कार्य मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर बंदोबस्ती को रद्द कर पुनः आम डाक द्वारा बंदोबस्ती करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद पूर्णिया को सुरक्षित रहेगा। बंदोबस्ती से संबंधित अन्य किसी प्रकार की जानकारी जिला परिषद पूर्णिया कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है।