पूर्णिया/अरुण कु० सिंह : हत्या के मामले में अभियुक्त नवल यादव सा० चूनापुर रोड, था० मधुबनी, जि० पुर्णिया को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। अभियुक्त को आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाए जाने के बाद 3 वर्ष कारावास एवं 10 हजार रूपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। दोनों ही सजा साथ-साथ चलेंगी।
यह सजा पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक रंजन की अदालत में सत्रवाद संख्या 193/2021 में सुनाई गई है। मामला के० हाट (मधुबनी) थाना कांड संख्या 78/2021 पर आधारित था। थाने में मुकदमा मृतक जय कुमार सिंह के बड़े भाई शर्मानंद सिंह सा० अड़गड़ा चौक, वार्ड नंबर 2, थाना के० हाट (मधुबनी) जिला पूर्णिया ने दर्ज कराई थी। दर्ज प्रार्थिमिकी के अनुसार दिनांक 23 जनवरी 2021 की रात्रि 09.15 बजे जय कुमार सिंह अड़गड़ा चौक पर सड़क किनारे खड़ा था।
इसी बीच अभियुक्त उसके पास आकर गाली गलौज करते हुए कहा कि तुम मेरे भतीजा सौरभ यादव की हत्या पर ख़ुशी मना रहे थे। तुमको भी दुनिया से विदा कर देंगे। इतना कहते ही अभियुक्त ने उसके गर्दन में गोली मार दी। इलाज के दौरान 24 जनवरी 2021 को उसका देहांत हो गया।
इस मुकदमे के सह अभियुक्त मनोज यादव को साक्ष्य के अभाव में न्यायालय द्वारा रिहा कर दिया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाए जाने के बाद उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को आयोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे अपर लोग अभियोजक अताउर रहमान।