पूर्णिया, अभय कुमार सिंह: मुख्यालय में आयोजित कार्यशाला में महिला सुरक्षा को लेकर नये कानून की जानकारी महिलाओं को विशेष रूप से दी गई। इस कार्यशाला में बडी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं। मौके पर रूपौली थाना की अपर थानाध्यक्ष सुष्मिता कुमारी ने महिलाओं को एक जुलाई से लागू हुए तीन नये आपराधिक कानूनों की जानकारी देते हुए कहा कि पहले आईपीसी एक्ट के तहत 511 धाराएं थीं, जो अब घटकर 358 रह गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए नये कानून में कड़े प्रबंध किये गए हैं। महिलाओं के उत्प्रीडन रोकने के लिए कई नई धाराएं भी बनाई गई हैं। इसमें धारा 70 के तहत सभी प्रकार के सामूहिक दुष्कर्म के लिए बीस वर्ष या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।
धारा 89 के तहत महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने पर आजीवन कारावास से दंडित किये जाने का प्रावधान किया गया है। विवाहित महिलाओं को बहला-फुसलाकर ले जाने के लिए पहले कोई धारा नहीं थी, परंतु अब नई धारा 84 के तहत मामला दर्ज होगा तथा इस धारा के तहत मामला दर्ज होने पर दो साल की सजा का प्राविधान है। वहीं यदि पहली शादी होते हुए कोई भी धोखा देकर किसी महिला से शादी करता है या पत्नी के जिंदा रहते हुए, दूसरी शादी करता है, तो ऐसे मामले में 7 साल की सजा होगी। इस तरह से महिलाओं के लिए बनाए गए नये कानून को विस्तार एवं विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर बडी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।