नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को NEET-UG 2024 परीक्षा के पेपर लीक मामले में कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है और यदि यह व्यापक स्तर पर पाया जाता है, तो दोबारा परीक्षा करवाई जा सकती है। अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से पेपर लीक के विस्तृत विवरण मांगे हैं। कोर्ट ने लीक की सीमा और प्रभाव जानने पर विशेष जोर दिया है। पीठ ने कहा, “एक बात जो बहुत स्पष्ट है वह यह है कि लीक हुई है। परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल यह है कि लीक कितनी व्यापक है।”
उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा में 23.33 लाख छात्रों ने 571 शहरों में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या लीक “प्रणालीगत स्तर” पर हुआ है। अदालत ने 67 छात्रों द्वारा पूर्ण अंक प्राप्त करने को संदिग्ध बताया है। पीठ ने कहा, “पिछले वर्षों में यह अनुपात बहुत कम था।”सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और NTA से डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर संदिग्ध मामलों की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाने का सुझाव दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस बीच NEET काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है।