पूर्णिया, शम्भू कुमार रॉय: देश भर मे 1 जुलाई से नये अपराधिक कानून लागू किया गया है, जिसको लेकर बायसी थाना में SDPO आदित्य कुमार कि अध्यक्षता मे प्रखंड के सभी 17 पंचायत के जन जनप्रतिनिधियों और आम जनताओं के साथ बैठक कि गई, जिसमे देश मे नये अपराधिक कानून लागू होने पर चर्चा किए, जानकारी के लिए बता दे के पूराने बहुत सारे कानून के बदलाव हुआ है और कुछ मे सजा याफता की गई है। जैसे की हत्या कांड हो या छेड़ खानी का मामला हो या बलात्कार का मामला हो या चोरी छिनताइ का मामला हो या मौबलिचिंग का मामला, या फिर धोखाधारी, मारपीट, रेप हत्या या हत्या का प्रयास, आदी मे कुछ नये बदलाव हुआ है जो देश भर मे एक जुलाई से लागू हो गया है। वही बैठक मे बायसी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आदित्य कुमार ने क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों और लोगो को नये अपराधिक कानून व्यवस्था के बारे मे विस्तार पूर्वक जानकारी दिए। वही सभी 17 पंचायत के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने बैठक मे पहुंचकर इस सभी नये अपराधिक कानून की विस्तार रूप से जानकारी ली, जबकि थाना अध्यक्ष के द्वारा पंचायत में सभी को नये अपराधिक कानून विषय मे बताने को भी कहा गया ताकि सभी लोग इस से पूरी तरह अवगत हो सके।
वही आगे अनूमंडल पुलिस पदाधिकारी आदित्य कुमार ने कहा कि पहले लोगों को आवेदन देने में दिक्कत होती थी लेकिन अब थाने के ई-मेल के माध्यम से आप आवेदन भेज सकते हैं, इस नये कानून से अब लोगों को पहले से बेहतर सुविधा थाने में मिल पाएगी। पहले आवेदन नही लेने को लेकर लोगों के द्वारा पुलिस पदाधिकारी पर गलत आरोप लगते थे लेकिन अब वैसा नही होगा, अब पुलिस को 90 दिन के अंदर में 72 घंटे के अंदर में लोगों को जवाब देना परेगा। वही आदित्य कुमार ने यह भी कहा कि लोग दलालों के चक्कर में पड़ जाते थे लेकिन अब इस नए कानून में सरकारी वकील कि भी व्यव्स्था दिया गया है। लोग जो खुलेआम अपराध करते थे इस नए कानून से अब लोग अपराध नहीं करेंगे। वही मौके पर थाना अध्यक्ष के साथ साथ इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, सुरेश प्रसाद, सुनिता कुमारी, नगर पंचायत के, मुखिया प्रतिनिधि जहीरूद्दीन, कादीर अंसारी, मुखिया प्रतिनिधि असजद रजा, अन्य सामिल थे।