पूर्णिया, अरुण कुमार सिंह : गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवम 2 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। यह सजा पूर्णिया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह के न्यायालय में सुनाई गई है। यह सजा विशेष वाद संख्या 31/2022 में सुनाई गई है, जो बायसी थाना कांड संख्या 37/2022 पर आधारित था। सजा पाने वाला 32 वर्षीय अभियुक्त पवित्रो वर्मन पिता खगेन वर्मन ग्राम बेकीडंगा, थाना इटहर, जिला उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल) का रहने वाला है।
अभियुक्त को यह सजा एनडीपीएस की दो धाराओं के तहत 10-10 वर्ष कारावास एवं दोनों धराओं में 1-1 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा दी गई है। सभी सजायें साथ-साथ चलेंगे परंतु आर्थिक दण्ड नहीं चुकाए जाने पर दोनों ही धाराओं में एक-एक वर्ष यानी कुल 2 वर्ष अतिरिक्त करावास की सजा होगी। अभियुक्त घटना तिथि के दिन से ही जेल में है। जेल में बिताई गई अवधि को उसकी सजा में समायोजित की जाएगी।
थाने में दर्ज प्राथमिक की के अनुसार 10 फरवरी 2022 को तत्कालीन अवर निरीक्षक मध्य निषेध संजय कुमार समेकित जांच की चौकी दालकोला सदलबल दालकोला समेकित जांच की चौकी पर सघन जांच कर रहे थे। इसी क्रम में अपराह्न 2.30 बजे बंगाल की ओर से आ रहे एक पिकअप वाहन निबंधन संख्या डबल्यू बी 61 ए 3580 को रूकने का इशारा किया तो वाहन रुकते ही उससे उतरकर दो व्यक्ति भागने लगे। खेदेड़कर एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो अपने आप को सहचालक पवित्रो बर्मन बताया।
ड्राइवर भागने में सफल रहा। उक्त वान की तलाशी लेने पर 73 पैकेट में कुल 749.376 किलो ग्राम वजन का गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में पकड़ाए व्यक्ति ने कहा कि उक्त गांजा अलीपुरद्वार से बिहार के अररिया जिले ले जाया जा रहा था। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे विशेष (एनडीपीएस) लोक अभियोजक शंभू आनंद।