अररिया, प्रिंस(अन्ना राय): अररिया जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने पांच साल पहले दहेज को लेकर विवाहिता की हत्या कर दिए जाने के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों को पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनाई। अपने फैसले में कोर्ट ने जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषियों को तीन महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सत्र वाद संख्या – 56/2020 में मामले के मुख्य आरोपी मृतका के पति और ससुर को यह सजा सुनाई।दोषी करार देते हुए सजा पाने वालों में पति राजेश मंडल पिता – सदानंद मंडल और मृतका के ससुर सदानंद मंडल पिता – झांगुर मंडल पूर्णिया जिला के कसबा का रहने वाला है। वही, मामला शादी के एक माह के दौरान ही विवाहिता चांदनी देवी की मृत्यु दहेज के लिए कर दिए जाने का है। मामले में कई बार पंचायती भी की गई थी, लेकिन मामले का कोई समाधान नहीं हो सका था।
मामले के एक अन्य आरोपी मिथिलेश मंडल के विरुद्ध केस के अनुसंधानकर्ता के द्वारा अनुसंधान लंबित रखा गया है। वही, अररिया के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के डिमहरिया के रहने वाले मृतका के पिता ओमप्रकाश मंडल ने यह मामला अररिया थाना में दर्ज कराया था।जिसमे उन्होंने अपने फर्द बयान मे बताया था कि 20 जुलाई 2019 को दहेज की मांग को लेकर उनकी ननद और गोतनी के द्वारा बराबर उलाहना दिया जाता था और उनके पति भी इस कार्य में उनका साथ देते थे।मृतका को पति इस कारण से मायके पहुंचा दिया करता था। जिसको लेकर सामाजिक स्तर पर पंचायत भी हुई थी। वही, सजा पर सुनवाई करते हुए वरीय अधिवक्ता कृष्ण मोहन सिंह ने दोषियों की कम से कम सजा सुनाई जाने की गुहार लगाई। जबकि सरकार की ओर से लोक अभियोजक लक्ष्मी नारायण यादव ने अधिकतम सजा सुनाई जाने की दलीलें न्यायाधीश के समक्ष रखा। वही, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।