पूर्णिया: Pappu Yadav पूर्णिया के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में एक घंटे तक कटघरे में खड़ा रखा गया। उनके खिलाफ जारी एनबीडब्ल्यू के बाद वह कोर्ट पहुंचे और 50 हजार रुपये के मुचलके पर रिहा किए गए। 1993 में गाजीपुर में चुनाव प्रचार के दौरान थाना अध्यक्ष बीएन सिंह ने पप्पू यादव सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वह चुनाव सभा में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए बक्सर उजियार घाट होते हुए गाजीपुर की सीमा में प्रवेश किए थे।
मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने 31 जुलाई 2023 को सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया था। इसके बाद शासकीय अधिवक्ता ने 6 सितंबर को जिला जज के न्यायालय में अपील दाखिल की। एमपी-एमएलए कोर्ट ने 22 अक्टूबर को पप्पू यादव सहित 11 लोगों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। गुरुवार को वह अपने समर्थकों के साथ कोर्ट में पेश हुए और एक घंटे बाद 50 हजार रुपये के निजी बंध पत्र पर रिहा किए गए। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की गई है।