पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: PURNIA NEWS गांजा एवं कोडिन सिरप के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त दुलारचंद यादव ग्राम जियानगंज थाना सरसी जिला पूर्णिया को एन०डी०पी०एस० की दो धाराओं में क्रमशः 10 वर्ष कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक दंड और 5 वर्ष कारावास व 50 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी इस तरह अभियुक्त को 10 वर्ष करवास में रहना होगा। यदि अभियुक्त द्वारा आर्थिक दंड की रकम 1 लाख 50 हजार रुपए नहीं चुकाए जाते हैं, तो उसे 6 माह अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। यह सजा तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद के न्यायालय में विशेष (एन०डी०पी०एस०) वाद सं० 22/2023 में सुनाई गई है। जो सरसी थाना कांड सं० 144/2022 पर आधारित था।
गुप्त सूचना के आधार पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में घटना तिथि 8 जुलाई 2022 को दिन में थानाध्यक्ष सरसी सह पुलिस अवर निरीक्षक एम० ए० हैदर को दलबल के साथ नियमों का पालन करते हुए छापामारी के क्रम में अभियुक्त के घर से विभिन्न बोरे एवं बैग में 64.040 किलो ग्राम गांजा एवं 28 बोतल कोडिन सिरप बरामद हुआ। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मामले को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, विशेष (एन०डी०पी०एस०) लोक अभियोजक शंभू आनंद।