PURNIA NEWS : जिलाधिकारी कुन्दन कुमार ने वरीय उप समाहर्ता सह प्रभारी जिला खनिज विकास पदाधिकारी के साथ खान एवं भूतत्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिला खनिज विकास पदाधिकारी को लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत राजस्व वसूली का निर्देश दिया। जिला खनिज विकास पदाधिकारी ने बताया कि सरकार ने बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन कर अवैध खनन और परिवहन के लिए दंड प्रावधान को और कठोर किया है। नए नियम के तहत ट्रैक्टर पर एक लाख, मेटाडोर पर ढाई लाख, ट्रक पर चार लाख और डंपर पर आठ लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। क्रेन, एक्सकेवेटर जैसे उपकरणों पर दस लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
वाहन मालिकों को अब शमन शुल्क के अलावा वाहन पर लदे खनिज के स्वामित्व का 25 गुना राशि भी भुगतान करना होगा। सभी खनिज वाहनों पर जीपीएस लगाना और लाल रंग की 20 इंच चौड़ी पट्टी पर निबंधन संख्या अंकित करना अनिवार्य किया गया है। जीपीएस से छेड़छाड़ करने पर ट्रैक्टर पर बीस हजार और अन्य वाहनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन और परिवहन को रोका जाए। बैठक में सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।