पूर्णिया, वि0 सं0 अरुण कु० सिंह: Purnia News हत्या के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाला अभियुक्त है पूर्णिया जिले के रुपौली थाना अंतर्गत आझोकोप गांव निवासी सुनील पासवान। यह सजा सत्रवाद विचारण सं० 442/2022 जो रुपौली थाना कांड सं० 161/2022 पर आधारित था, के तहत तृतीय अपर जिला जज श्री अरविंद ने सुनाई है। थाने में मुकदमा मृतक शिवजी पासवान की पत्नी नीलम देवी ने दर्ज कराई थी।
15 जून 2022 को करीब 1:00 बजे रात्रि में जब उसका पति बरामदे पर रखे चौकी पर सो रहा था तो सुनील पासवान अन्य लोगों के साथ आ कर कहने लगा कि तुमने राष्ट्रीय लोक अदालत में रुपौली थाना कांड सं० 10/2019 केस को क्यों नहीं समाप्त करवाया। इसी पर गाली गलौज करते हुए अभियुक्त ने उसके सामने ही पति को गोली मार कर हत्या कर दी। गोली की आवाज सुनकर दोनों पुत्र बाहर आए तब अभियुक्त व अन्य ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए धमकी दिया की थाना में केस मुकदमा किया तो किसी आदमी को नहीं छोड़ेंगे।
इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे अपर लोक अभियोजन राहुल राजा। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई।