सहरसा/अजय कुमार : समाहर्ता ज्योति कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित बैठक में बाल विवाह के रोकथाम हेतु की जा रही कारवाई की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।साथ ही यथोचित दिशा निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है जो संबंधित बच्चो के समेकित विकास को कुप्रभावित करता है। अत: बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीति के विरुद्ध अभियान में समाज की सहभागिता आवश्यक है। समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्ता ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को पंचायत, वार्ड स्तर पर जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पंचायत स्तर पर बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक जागरूकता अभियान में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ठोस कारवाई का निर्देश दिया गया है।
जीविका को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से,आईसीडीएस को सेविका, सहायिका के माध्यम से संबंधित पोषक क्षेत्र में बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता अभियान के सतत क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया है।शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों से भी उक्त वर्णित अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की गई है।
समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की उन धार्मिक स्थल से संबंधित कस्टोडियन,व्यक्तियो के विरुद्ध कड़ी कारवाई की जाएगी जो बाल विवाह में भागीदार बनेंगे।आज आयोजित बैठक में डीपीओ आईसीडीएस, उप निदेशक जन संपर्क सह डीपीआरओ सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।