पूर्णियाँ,अरुण कु० सिंह : गांजा तस्करी के मामले में दोषी पाए गए दो अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास व आर्थिक दण्ड सुनाई गई। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, क्रमशः सुजीत कुमार सिंह उम्र 24 वर्ष व राहुल कुमार उम्र 22 वर्ष दोनों थाना बिदुपुर जिला वैशाली। प्रत्येक को विभिन्न धाराओं में मिलकर 03 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा भी दी गई है। आर्थिक दण्ड की राशि नहीं देने पर 2 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। यह सजा पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक रंजन के न्यायालय में सुनाई गई है। मामला डगरूआ थाना कांड संख्या 363/22 पर आधारित था। थाने में दर्द मुकदमे के अनुसार घटना 17 नवंबर 2022 को रात्रि 10:30 बजे की है।
सूचक दिनेश यादव सहायक अवर निरीक्षक डगरुआ पुलिस बल के साथ बारसौनी टोल प्लाजा पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी दालकोला से आ रही एक सफेद रंग की मारुति सुजुकी कार रजिस्ट्रेशन संख्या डब्लू० बी० 06 ई०1655 को रोका तो दो लोग उतर कर भागने लगे। पुलिस बल की सहायता से उपरोक्त दोनों अभियुक्त पकड़े गए। कार तलाशी लेने पर पिछला सीट और डिक्की के नीचे बने तहखाना में 27 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका कुल वजन 54 किलो था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मामले को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे, विशेष अपर लोक अभियोजक शंभू आनंद।