पूर्णिया/रूपौली/अभय कुमार सिंह : प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत चार फर्जी शिक्षकों के खिलाफ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने सूची जारी करते हुए, कार्रवाई के लिए सभी संबंधित सक्षम प्राधिकार को कार्रवायी के लिए पत्र जारी किये हैं । जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 1159 दिनांक 10.4.2024 के द्वारा आदेश जारी किया है ।
उन्होंने यह आदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका सीडब्ल्यूजेसी नंबर 15459/2014 में 18.5.2015 को पारित आदेश में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन का कार्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के माध्यम से कराने का आदेश दिया गया था । हाईकाॅर्ट ने एक तिथि भी निर्धारित की थी कि जो भी फर्जी रूप से शिक्षक नियोजित हुए हैं, वे समय सीमा तक अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं, तो उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी , अन्यथा जांच के बाद फर्जी पाए जाने पर उनपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए, वेतनादि की राशि का एकमुश्त वसूली का प्रावधान किया गया था ।
इसी के आधार पर अन्वेषण ब्यूरो की जांच में रूपौली के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत चार शिक्षक फर्जी प्रमाण-पत्र पर नियुक्त पाए गए हैं । इनमें प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक धीरज कुमार पिता लक्ष्मण प्रसाद चैधरी के प्रमाण-पत्र में बीटीईटी प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए हैं । ठीक इसी तरह प्राथमिक विद्यालय, महर्षिनगर में कार्यरत शिक्षक मुकेश कुमार, पिता महेंद्र मंडल के बीटीईटी प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए हैं ।
ठीक इसी तरह मध्यविद्यालय, लालगंज में कार्यरत शिक्षक सियाराम मंडल पिता गेना मंडल के भी बीटीईटी के प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए हैं एवं ठीक इसी तरह प्राथमिक विद्यालय, कुम्हरटोली मुसहरी श्रीमाता में कार्यरत शिक्षक मोहन कुमार पिता नुनुलाल मंडल का बीटीईटी प्रमाण-पत्र फर्जी पाए गए हैं । यद्यपि सत्यापन के बाद सभी ने अपने-अपने त्यागपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय को सौंप चूके हैं ।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने लक्ष्मीपुर छर्रापटी एवं गोडियरपटी श्रीमाता पंचायत एवं बीडीओ सह प्रखंड नियोजन इकाई को पत्र के माध्यम से सभी फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्त शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुशासनिक कार्रवायी के आदेश दिये गए हैं । आदेश की अवहेलना पर सक्षम प्राधिकार की भूमिका में होने पर सारी जवाबदेही उनकी ही होगी ।