पूर्णिया, वि० सं० अरुण कु० सिंह: 2 लोगों की जघन्य हत्या का दोषी पाए जाने के बाद तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। सजा पाने वाले तीनों अभियुक्त हैं, पूर्णिया जिले के जानकीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले- मनी झा, कंचन झा और धीरेंद्र यादव। विभिन्न धाराओं में मिलाकर प्रत्येक को 61 हजार रुपए आर्थिक दंड भी लगाए गए हैं। मनी झा को उक्त आर्थिक दंड के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी 25 हजार रुपए आर्थिक दंड लगाएगए हैं। यह सजा विशेष (एस०सी०/एस०टी०) वाद सं०116/2020 के तहत सुनाई गई है। मामला जानकीनगर थाना कांड संख्या 133/2020 पर आधारित था। सजा प्रथम अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश सह विशेष (एस०सी०/एस०टी०) न्यायाधीश रोहित शंकर की अदालत में सुनाई गई है। मृतक सुबोध ऋषि देव की पत्नी पारो देवी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराई थी। घटना 05 सितंबर 2020 की रात्रि लगभग 2:30 बजे की है। जब सोए अवस्था में अभियुक्तगण ने हार्वे हथियार से लैश होकर मृतक के घर धावा बोल दिया और पहले सुबोध ऋषि देव को उठाकर रोड पर ले जाकर गोली मार हत्या कर दिया।
पुनः अभियुक्तगण ने उसके पड़ोसी अनमोल ऋषि देव को भी उठा कर घर से बाहर ले जाकर गोली मारकर हत्या कर दिया। घटना का कारण था कि मृतक लोग भूमिहीन मजदूर थे, जो अभियुक्तों की खाली जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। बार-बार हटाने के लिए कहने के बावजूद झोपड़ी नहीं हटा रहे थे। इस संबंध में पहले भी कई बार दोनों पक्षों के बीच विवाद हो चुका था। अंततः सभी अभियुक्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। कुल चार अभियुक्तों का विचारण चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किए गए गवाहों की गवाही और अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर एक अभियुक्त संतोष झा को निर्दोष पाकर रिहा कर दिया गया और दोषी पाए गए तीनों अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे विशेष (एस०सी०/एस०टी०) लोक अभियोजक अरुण पासवान।
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