पूर्णिया, वि० सं० अरुण कु० सिंह: एन० डी० पी० एस० एक्ट के तहत कोडिंन सिरप के तस्करी के मामले में दोषी पाए गए 3 अभियुक्तों को 10 वर्ष करावास व प्रत्येक को 01 लाख रुपए आर्थिक दण्ड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले अभियुक्त हैं, वाहन चालक उत्तर दिनाजपुर निवासी संजय मोदक, साहेब आलम उर्फ शाहिद और सोनू कुमार दोनों लोहा पट्टी किशनगंज निवासी। आर्थिक दण्ड की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा होगी। यह सजा विशेष वाद संख्या 67/21 मैं सुनाई गई है जो बायसी थाना कांड संख्या 247/21 पर आधारित था। सजा पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (एन० डी० पी० एस० एक्ट) राजीव रंजन सहाय के न्यायालय में सुनाई गई है। इस मामले में अभियोजक पक्ष की ओर से कुल 7 गवाहों की गवाही कराई गई। तत्कालीन सदर थाना के समेकित जांच चौकी दारकोला में पदस्थापित अवर निरीक्षक मद्द निषेध इमरान अंसारी ने प्राथमिक की दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिक्की के अनुसार 29 अगस्त 21 को मद्द निषेध के अधिकारियों के साथ समेकित जांच चौकी दालकोला में वाहन जांच कर रहे थे। बंगाल की ओर से आने वाली एक पिकअप कंटेनर रजिस्ट्रेशन संख्या डब्लू० बी० 73 एफ० 6473 को रुकवा कर तलाशी ली गई उसमें 74 कार्टून जिसमे 140 पीस कुल 1198 लीटर अवैध कोडिंन सिरप बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने बतलाया कि मुझे वाहन किशनगंज से गुलाब बाग ले जाने को कहा गया था और उन लोगों ने कोई बैध कागजात भी नहीं दिखलाया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साथियों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस वाद को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे विशेष (एन० डी० पी० एस० एक्ट) लोक अभियोजक शंभू आनंद।
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