पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कुमार सिंह: हत्या के मामले में दोषी पाए गए छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ साथ 13 हजार 500 रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई यह सजा स्पेशल (एससी/एसटी एक्ट) वाद संख्या 72/2020 मैं सुनाई गई है जो की के हाट थाना संख्या कांड थाना संख्या 261/2020 पर आधारित था सजा पूर्णिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहित शंकर ने सुनाई है। सजा पाने वाले अभियुक्तों के नाम हैं मोहम्मद चांद, रूबी खातून, मोहम्मद मूसा, युगल साह, मोहम्मद छोटू और मोहम्मद राजू। मृतक के पिता विनय कुमार ने 03 जून 2020 को मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि उनका पुत्र कन्हैया कुमार अपने दुकान पर था। उसी समय मोहम्मद चांद और रूबी खातून दुकान पर आए तो मेरे पुत्र ने उनसे बकाया रुपए का मांग किया तो दोनों मेरे पुत्र से झंझट करने लगे।
इसी क्रम में शेष अभियुक्त गण जमा हो गए और एकजुट होकर मेरे पुत्र कन्हैया कुमार को जान मारकर दुकान में ही रस्सी से टांग दिया। हल्ला सुनकर जब मैं दुकान पर पहुंचा तो सभी नामित व्यक्ति दुकान से निकल कर भाग रहा था। जाते समय धमकी देते गए की कन्हैया को जान से मार कर फांसी पर लटका दिया, अब तुम दोनों बाप बेटा का यही हाल करेंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा सभी अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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