पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कुमार सिंह: गैर इरादतन हत्या के एक मामले में 72 वर्षीय अभियुक्त राजो शर्मा को 7 वर्ष सश्रम कारावास और 7 हजार 500 रूपए आर्थिक दंड। अन्य सह अभियुक्तों लूचो शर्मा, संजय शर्मा, लालो देवी और रूपा देवी को विभिन्न धाराओं में मिलाकर अधिकतम 18 माह की सजा सुनाई गई, परंतु सभी अभियुक्त जेल में थे, इसलिए उनकी सजा में जेल में बिताए गए अवधि में समायोजित कर कर दिया गया अब उन्हें मात्र ₹2500 आर्थिक दंड चुकाने होंगे। यह सजा पूर्णिया के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रचना श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने सुनाई है। मृतक की पत्नी कैली देवी ने 29 नवंबर 2019 को भवानीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि आज ही दिन के करीब दस बजे पैतृक जमीन में सरपंच द्वारा बटवारा कर दिए दो जलेबी का पेड़ मेरे पति द्वारा काट लिए जाने के कारण मेरे भैंस राजो शर्मा एवं उनके लड़के और पुतोहू सभी मिलकर मेरे पति को घर से बुलाकर बगल के खेत में ले जाकर उनके साथ घसीट घसीट कर मारपीट किया जा रहा था तब हम किसी तरह अपने पति को थोड़ा कर ले आए परंतु थोड़ी देर बाद पुनः है उन लोगों ने मेरे पति को मेरे घर से पूरब तरफ ले जाकर काफी मारपीट किया गया जिस कारण मेरे पति बेहोश हो गए डॉक्टर के पास ले जाने लगे तो मेरे पति की मृत्यु हो गई। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे अपर लोक अभियोजक राहुल राजा।
Tiny URL for this post: