पूर्णिया: समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार अन्तर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना”सम्बल” संचालित है। जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में इसके अन्तर्गत संचालित राज्य योजना ‘‘सम्बल’’ के तहत *बैट्री चालित ट्राईसाइकिल* सहित विभिन्न कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का वितरण पात्र दिव्यांगजन को किया जा रहा है।
- कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण:-
दिव्यांगता के प्रकार के अनुसार सभी प्रकार के दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण के लिए
1. दिव्यांगता कम से कम 40% हो,
2. आय अधिकतम एक लाख रुपऐ,
3. आयु कम से कम 14 वर्ष हो,
4. बिहार राज्य का निवासी हो,
5. पिछले तीन वर्ष में किसी भी सरकारी एवं गैरसरकारी योजना अंतर्गत कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरण का लाभ नहीं लिया हो।
- दिव्यांगजन द्वारा लाभ पाने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDId कार्ड,
2. आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड,
3. आय प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड,
4. जाति प्रमाण पत्र (केवल SC/ST लाभुको के लिए) और
5. निवास प्रमाण पत्र।
दिव्यांगजन अपना आवेदन विहित प्रपत्र में उक्त दस्तावेज संलग्न करते हुए संबंधित प्रखंड कार्यालय, बुनियाद केंद्र या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय, पूर्णिया में जामा कर सकते हैं।
बैट्री चालित ट्राईसाइकिल :–केवल चलंत दिव्यांगता वाले पात्र को बैट्री चालित ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने का प्रावधान है। चलंत दिव्यांग छात्र-छात्राएं जिनका आवासान बिहार राज्य स्थित हो,
महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो अथवा वैसे चलंत दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य मे अपना रोजगार करते हो और अपने परिवार के कमाऊ सदस्य हो तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल 3 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो।
पात्रता
1. दिव्यांगता का प्रकार — चलंत दिव्यांगता,
2. दिव्यांगता कम से कम 60% हो,
3. उनकी आय अधिकतम ₹2,00000 रुपए हो,
4. उनकी आयु कम से कम 18 वर्ष हो,
5. वे बिहार के निवासी हो,
6. पिछले 10 वर्षों में किसी भी सरकारी/ गैर सरकारी योजना अंतर्गत बैट्री चालित ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं लिया हो,
आवश्यक दस्तावेज :
1. दिव्यांगता प्रमाण पत्र या UDId कार्ड,
2. आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड,
3. आय प्रमाण पत्र,
4. निवास प्रमाण पत्र,
5. महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का पहचान पत्र अथवा व्यवसाय संबंधी प्रमाण पत्र हो।
आवेदन सिर्फ ऑनलाइन:-https://online .bih.nic.in/SWF/SWFTC/Default.aspx के माध्यम से कहीं से कर सकते हैं।
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