पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अतुल कुमार सिंह ने एन डी पी एस की विभिन्न धाराओं में मिलाकर दोषी पाए गए एक अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास एवं 2 लाख रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। आर्थिक दंड की रकम अभियुक्त द्वारा नहीं का जाने की स्थिति में अभियुक्त को 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास में रहना होगा। यह सजा स्पेशल वाद संख्या 20/23 में सुनाई गई है, जो कसबा थाना कांड संख्या 411/22 पर आधारित था।
सजा पाने वाला अभियुक्त है अजहर उर्फ गुड्डू। दर्ज मुकदमा के अनुसार अमित कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष सह पुलिस अवर निरीक्षक कसबा थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर 12.12.22 को दलबल के साथ विधिवत लगभग रात्रि 8:30 बजे वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटरसाइकिल जो पश्चिम दिशा से आ रही थी पुलिस बल को देखकर भागने लगा संदेह के आधार पर घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार अजहर उर्फ गुड्डू को पकड़ा गया।
तलाशी नियमों का पालन करते हुए तलाशी के दौरान मोटरसाईकिल के बाएं हैंडल पर झोले के अन्दर लाल रंग के प्लास्टिक के अंदर चार प्लास्टिकका पैकेट में गीला गांधी युक्त नशीला पदार्थ यानी ब्राउन शुगर प्लास्टिक सहित करीब 440 ग्राम बरामद हुआ। इस मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई। गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को उपरोक्त सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को अभियोजन पक्ष की ओर से संचालित कर रहे थे विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद।
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