- पब्लिक संपत्ति तोड-फोड एक्ट के तहत कांड संख्या 154/9.6.2023 के तहत धारा 327, 427, 342 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है
- आझोकोपा गांव में कस्टम-हाउस के नाम से विभाग का पुराना कार्यालय हुआ करता था, जो 1979 से ही बंद पडा था
पूर्णिया, अभय कुमार सिंह: प्रखंड के आझोकोपा गांव स्थित कस्टम-हाउस के पुराने कार्यालय को तोड-फोड एवं अतिक्रमण किये जाने के खिलाफ पूर्णिया प्रमंडल के केंद्रीय जीएसटी एवं एक्साईज विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारी उमेश झा ने रूपौली थाना में मामला दर्ज कराया है। इस मामले को पब्लिक संपत्ति तोड-फोड एक्ट के तहत कांड संख्या 154/9.6.2023 के तहत धारा 327, 427, 342 के तहत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इस संबंध में केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय एक्साइज विभाग ने दर्ज प्राथमिकी में लिखा है कि आझोकोपा गांव में केंद्रीय उत्पाद षुल्क एवं कस्टम्स का अप्रयुक्त तथा बंद पडा कार्यालय है, जो पंचायत मतेली खेमचंद, खाता संख्या 260, खेसरा संख्या 516, 516/1449 पर लगभग चार डिसमिल में बना हुआ है। उन्हें 30 मई 2023 को सूचना मिली कि उनके बंद पडे कार्यालय को कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तोड-फोड कर रहे हैं तथा उसका मलवा ट्रेक्टर से ढो रहे हैं। खबर के बाद पूर्णिया प्रमंडल सीजीएसटी विभाग के संयुक्त आयुक्त शंकर लाल के द्वारा विभाग के प्रशासननिक पदाधिकारी उमेश झा, अधीक्षक सुनील कुमार सुमन, इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार सिंह, हेड हवलदार संजय कुमार, एवं हेड हवलदार मो नसीर अहमद को इसकी जांच के लिए पुराना कार्यालय आझोकोपा भेजा गया। जांच के दौरान पाया गया कि पुराने कार्यालय का लगभग 95 प्रतिशत भाग ध्वस्त किया जा चूका है तथा मात्र लगभग 5 प्रतिशत भाग ही बचा है। कार्यालय भवन लगभग चार डिसमिल जमीन पर बना हुआ था। यह भी देखा गया कि इस कार्यालय परिसर को टीन के चादर से अवैध रूप से घेर दिया गया है।
साथ ही लोगों ने बताया कि इसे पिछले सवा महीने से तोड-फोड किया जा रहा है। इसके बाद सभी अधिकारीगण रूपौली थाना गए, वहां पूर्व से 31 मई 2023 को इससे संबंधित प्रतिवेदन दिया जा चूका था। थानाध्यक्ष के छूटी पर रहने को लेकर एसआई अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस टीम को कार्यालय परिसर में भेजा गया। वे लोग भी उनके साथ कार्यालय के पुराने परिसर में साथ-साथ गए। वहां एसआई अभिषेक कुमार सिंह द्वारा परिसर में कार्य कर रहे तीन मजदूरां से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान यह पूछे जाने पर कि उन्हें यहां किसने काम पर लगाया है, तब सभी मजदूरां ने बताया कि बिरौली बाजर के नागेश्वर जायसवाल द्वारा काम पर लगाने की बात कही गई। तत्काल एसआई अभिशेक कुमार सिंह ने वहां काम करने से मना किया तथा आगे भी काम नहीं करने की हिदायत दी। इस कार्यालय को बिना विभाग से अनुमति लिये ही कार्यालय को क्षति पहूंचायी गई है तथा अवैध रूप से इसकी टीन के चादर से घेराबंदी की गई है। आवेदक ने इस कांड में दोषियों के खिलाफ कडी कार्यवायी का अनुरोध करने की मांग की गई है, ताकि कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहूंचा सके। वही इस सम्बन्ध में रूपौली थानाध्यक्ष महादेव कामत ने बताया की मामला दर्ज कर लिया गया है तथा आवश्यक कार्रवायी की जा रही है।
![केंद्रीय जीएसटी एवं एक्साइज विभाग ने पुराने कार्यालय को तोडफोड एवं अतिक्रमण के खिलाफ कराया मामला दर्ज Central GST and Excise Department registered a case against vandalism and encroachment of the old office](http://angindianews.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-05-12-at-3.16.44-PM-1-1024x768.jpeg)
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