पूर्णिया, अभय कुमार सिंह: उपप्रमुख मीना देवी पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का अनुपालन विधिसम्मत नहीं किये जाने को लेकर डीएम ने बिहार पंचाचत राज अधिनियम 2006 की धारा 157 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी एवं पंचायत समिति, रूपौली को निर्देश दिया है कि अधिनियम की धारा 44 एवं 46 के उपबंधों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें। यह बता दें कि पंचायत समिति के 9 सदस्यों ने 6 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव का आरोप लगाया था, जिसे स्वीकार करते हुए, 19 जनवरी को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को लेकर तिथि निर्धारित की गई थी। इसको लेकर उपप्रमुख मीना देवी ने अपने उपर अविश्वास प्रस्ताव के तहत लगाए गए आरोप को लेकर हाईकॉर्ट में सीडब्ल्यू जे सी नंबर 880/2024 के तहत चुनौती दी थी तथा इसके लिए डीएम, पूर्णिया को अधिकृत किया था।
इसी को लेकर डीएम ने उपप्रमुख पर लगाए गए आरोपों को लेकर 19 जनवरी 2024 को सभी पंचायत समिति सदस्यों को पूर्णिया सभागार में बुलाया था तथा सभी से हस्ताक्षर लिये थे, इसमें कुल 26 पंचायत समिति सदस्यों में से चार रूखसार बानो, मीरा देवी, जीवछ पासवान एवं मंटू यादव अनुपस्थित रहे थे। पुनः डीम ने पुनः 27 जनवरी को पंचायत समिति सदस्य सभागार में उपस्थित होने का नोटिस दिया, जिसमें 26 में से 25 सदस्य उपस्थित हुए, एक मीना देवी उपस्थित नहीं हो पाईं। इस दौरान संबंधित पक्षों के बीच सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद स्पश्ट हो गया कि पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 44 (3) पअ में वर्णित नियमों का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है। कुछ इसी को लेकर डीएम ने बीडीओ एवं पंचायत समिति को इसका अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है।
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