पूर्णियाँ, वि० सं० अरुण कु० सिंह: शराब तस्करी के मामले में कंटेनर चालक व सहचालक को कारावास एवं आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले दोनों अभियुक्त हरियाणा के रतिया थाना अंतर्गत लालबास गांव के निवासी हैं। चालक मांगी को 8 वर्ष कारावास एवं सहचालक को 6 वर्ष कारावास के अलावे दोनों को एक-एक लख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा पूर्णिया के विशेष (उत्पाद अधिनियम न्यायालय संख्या- 1) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेश कुमार की अदालत में सुनाई गई है। मामला जलालगढ़ थाना कांड संख्या 14/2022 का है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए जिला अभियोजन पदाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जलालगढ़ थाना के तत्कालीन थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार मिश्रा जलालगढ़ सीमा काली मंदिर के पास 23 जनवरी 2022 को दलबल के साथ वाहन तलाशी ले रहे थे।
इसी क्रम में अहले सुबह कसबा की ओर से आ रहे ट्रक कंटेनर रजिस्ट्रेशन संख्या पी० बी०19 एम 6234 को रुकने का इशारा किया गया तो वह तेजी से भागने लगा। तत्पश्चात ओवरटेक करके उस बहन को पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में कंटेनर में से 1664 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 14,755 लीटर विदेशी शराब था। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई गई। न्यायालय में प्रस्तुत गवाहों की गवाही एवं अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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